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मिलावटी खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित


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मिलावटी खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित

मिलावटी खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित

झुंझुनूं : जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले कारोबारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. छोटेलाल गुर्जर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की गई।

जानकारी के अनुसार, गुढ़ागौड़जी स्थित शुभम जनरल स्टोर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा काली मिर्च (खुली) का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जयपुर प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नमूने में मिनरल ऑयल की मौजूदगी पाई गई, जिसके आधार पर इसे असुरक्षित खाद्य पदार्थ घोषित किया गया। रिपोर्ट के बाद विभाग ने प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित करते हुए संबंधित काली मिर्च के विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी।

इसी प्रकार राहुल किराना स्टोर, बुहाना से लिए गए खुली सरसों तेल के नमूने की जांच में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से कई गुना अधिक पाई गई। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा नियमों के विपरीत तेल को खुले रूप में बेचा जा रहा था। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए विभाग ने दुकान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर सरसों तेल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए।

सीएमएचओ कार्यालय की ओर से दोनों दुकानदारों को संबंधित खाद्य सामग्री का विक्रय तुरंत बंद करने तथा विभाग को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि किसी को खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी विश्वसनीय जानकारी मिले तो विभाग को सूचित करें। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले में मिलावटी एवं मानकविहीन खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

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