मास्टर प्लान की आरक्षित भूमि पर अवैध कॉलोनी:रिंग रोड की जमीन पर कब्जे के आरोप, प्रशासन ने रोकी प्रक्रिया, एसडीएम ने जांच समिति बनाई
मास्टर प्लान की आरक्षित भूमि पर अवैध कॉलोनी:रिंग रोड की जमीन पर कब्जे के आरोप, प्रशासन ने रोकी प्रक्रिया, एसडीएम ने जांच समिति बनाई
सूरजगढ़ : सूरजगढ़ कस्बे में नगर पालिका के मास्टर प्लान के तहत आरक्षित भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया है। खसरा नंबर 686 पर स्थित यह भूमि रिंग रोड और सरकारी व व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए निर्धारित है। आरोप है कि यहां बिना अनुमति प्लॉट काटे जा रहे हैं।
नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रामस्वरूप जांगिड़ ने कॉलोनाइजर पर अवैध कॉलोनी बसाने का आरोप लगाया है। जांगिड़ ने बताया कि कस्टोडियन भूमि में अवैध रास्ता बनाकर भविष्य की रिंग रोड और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है। उन्होंने नोटरी के आधार पर प्लाटों की खरीद-बिक्री को भी नियमों के विरुद्ध बताया।
मामले की जांच के लिए समिति का गठन
एसडीएम एवं नगरपालिका प्रशासक दीपक चंदन ने पुष्टि की कि प्रारंभिक जांच में खसरा नंबर 686 की भूमि रिंग रोड और महाविद्यालयों के लिए आरक्षित पाई गई है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और पट्टा प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद ने बताया कि पट्टों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसडीएम के निर्देश पर आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमण की गई भूमि को मुक्त कराया जाएगा।
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से अवैध कॉलोनी निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों की जांच करने और आरक्षित भूमि को सुरक्षित रखने की अपील की है, ताकि भविष्य में रिंग रोड और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण में कोई बाधा न आए।
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