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अतिक्रमण मामले में गौशाला के पक्ष में फैसला, अदालत ने दावा खारिज किया


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अतिक्रमण मामले में गौशाला के पक्ष में फैसला, अदालत ने दावा खारिज किया

अतिक्रमण मामले में गौशाला के पक्ष में फैसला, अदालत ने दावा खारिज किया

बिसाऊ : बिसाऊ पिंजरापोल सोसायटी की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे मामले में अदालत ने गौशाला के पक्ष में फैसला सुनाया है। अतिरिक्त न्यायालय झुंझुनूं ने 29 अप्रैल 2026 को सुनवाई के बाद अतिक्रमणकारियों का दावा खारिज करते हुए भूमि पर गौशाला का अधिकार बरकरार रखा।

मामला मई 2025 का है, जब बडढ़ा (चूरू-झुंझुनूं रोड) स्थित सोसायटी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद यूसुफ चौहान, आरिफ, रतनलाल, इकबाल, महावीर प्रसाद, जैतून और सुनील कुमार सहित अन्य ने न्यायालय में दावा पेश किया था।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गौशाला के पक्ष में निर्णय दिया। मामले में सोसायटी की ओर से अधिवक्ता पवन धौलपुरिया और वरिष्ठ अधिवक्ता अमित शर्मा ने पैरवी की। उनकी दलीलों और साक्ष्यों को अदालत ने महत्वपूर्ण माना। इस मामले में गौशाला के ट्रस्टी कमल पोद्दार, जगदीश कसेरा और रामप्रकाश बिरमीवाला की भूमिका भी अहम रही। सोसायटी पदाधिकारियों ने फैसले पर संतोष जताते हुए सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

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