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अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन सख्त, विशेष टीमों का गठन


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन सख्त, विशेष टीमों का गठन

अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन सख्त, विशेष टीमों का गठन

झुंझुनूं : अक्षय तृतीया (आखातीज) एवं पीपल पूर्णिमा के अवसर पर संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सभी विभागों को सतर्क रहते हुए समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति होने के साथ दंडनीय अपराध भी है, जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी तंत्र को मजबूत करते हुए विशेष टीमों का गठन किया है, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी
टीमों को संभावित बाल विवाह स्थलों की पहचान करने, जन-जागरूकता फैलाने तथा आवश्यकता पड़ने पर मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों में विशेष सभाओं के माध्यम से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा।

पुलिस विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने एवं सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

हेल्पलाइन नंबर जारी, सख्त कार्रवाई के निर्देश
बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवाया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन के लिए 181, 100 और 1098 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

इसके अलावा मैरिज गार्डन संचालकों, धर्मशालाओं तथा पंडितों/काजियों को बिना आयु प्रमाण पत्र की जांच किए विवाह संपन्न नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम स्तर पर सरपंचों एवं वार्ड पंचों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला कलेक्टर ने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे इस कुप्रथा को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें और समाज को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाएं।

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