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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की चेतावनी: वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो रुकेगी पेंशन


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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की चेतावनी: वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो रुकेगी पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की चेतावनी: वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो रुकेगी पेंशन

झुंझुनूं : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशनर्स के लिए वर्ष में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा पेंशन राशि का भुगतान रोका जा सकता है।

जिले में कुल 2,84,259 पेंशनर्स पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 2,44,448 (85.99 प्रतिशत) पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 39,811 पेंशनर्स अभी भी सत्यापन से वंचित हैं।

ऐसे कराएं सत्यापन

पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा RajSSP मोबाइल ऐप के जरिए फेस रिकॉग्निशन से भी घर बैठे सत्यापन संभव है।

यदि बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन से सत्यापन नहीं हो पाता है, तो पेंशनर ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी (SDO) के कार्यालय में जाकर पीपीओ में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं।

जिन पेंशनर्स के पीपीओ में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, वे संबंधित अधिकारी के कार्यालय में पेंशन दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ओटीपी के जरिए सत्यापन करा सकते हैं।

विशेष योग्यजन UDID कार्ड बनवाएं

ऐसे विशेष योग्यजन पेंशनर्स जिनके UDID कार्ड नहीं बने हैं, वे ई-मित्र के माध्यम से UDID कार्ड के लिए आवेदन करें और UDID रजिस्ट्रेशन नंबर जनआधार में अपडेट कराएं। जनआधार में अपडेट होने के बाद ही सत्यापन संभव होगा।

11,612 पेंशनर्स के खाते अपडेट नहीं

विभाग के उपनिदेशक डॉ. पवन पूनिया ने बताया कि जिले में 11,612 पेंशनर्स ऐसे हैं, जिनके पीपीओ में अभी भी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुराना खाता नंबर दर्ज है। इसके कारण उनके पेंशन बिल निदेशालय स्तर से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं।

ऐसे पेंशनर्स अपने जनआधार में नया बैंक खाता नंबर अपडेट करवाएं तथा अपडेट होने के बाद संबंधित पेंशन स्वीकृत अधिकारी (SDO/BDO) या जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उपस्थित होकर अपने पीपीओ में भी ओटीपी के माध्यम से संशोधन करवाएं, ताकि पेंशन का नियमित लाभ मिल सके। विभाग ने सभी असत्यापित पेंशनर्स से अपील की है कि वे अविलंब वार्षिक भौतिक सत्यापन कराकर पेंशन बंद होने से बचें।

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