बिसाऊ में तंबाकू वेंडरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई
बिसाऊ में तंबाकू वेंडरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : लतिफ खांन
बिसाऊ : बिसाऊ नगरपालिका क्षेत्र में अब तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सिताराम कुमावत ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से तंबाकू वेंडर लाइसेंस प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत नगरपालिका बिसाऊ द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
ईओ कुमावत ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को अब लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। सभी तंबाकू विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे नगरपालिका कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस तंबाकू संबंधी सामग्री का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सीज किया जाएगा तथा सामग्री जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
नगरपालिका प्रशासन ने सभी व्यापारियों से नियमों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि कानून व्यवस्था और युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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