ईदगाह चौक से फतेहपुर रोड़ तथा बुच्याणी से खटीकान प्याऊ फतेहपुर रोड़ तक चौड़ाईकरण में चिन्हित अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए अंतिम अवसर
ईदगाह चौक से फतेहपुर रोड़ तथा बुच्याणी से खटीकान प्याऊ फतेहपुर रोड़ तक चौड़ाईकरण में चिन्हित अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए अंतिम अवसर
सीकर : नगर परिषद सीकर द्वारा नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों नालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ईदगाह चौक से बुच्याणी व खटीकान प्याऊ फतेहपुर रोड़ तक रोड़ चौड़ाईकरण में चिन्हित किए गयें अतिक्रमण को स्वयं के स्तर हटाने के लिए सुचित किया गया हेत्परिषद द्वारा विभिन्न भवनों प्रतिष्ठानों में किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है।
नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने संबंधित भवन स्वामियों एवं कब्जाधारियों को कहा कि जिन भवनों का अतिक्रमित भाग चिन्हित किया गया है वे तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटा लें।
आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में नगर परिषद प्रशासन द्वारा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान होने वाले समस्त खर्च क्षति एवं विधिक दायित्व की जिम्मेदारी संबंधित भवन स्वामी कब्जाधारी की होगी उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध Zero Tolerance नीति अपनाई गई है। यह कार्रवाई सार्वजनिक हित यातायात व्यवस्था जल निकासी एवं नगर को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। आमजन से सहयोग की अपील की गई है।
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