सड़क हादसे में मौत,सोमवीर के परिजनों को 45 लाख मिलेंगे:राजगढ़ कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ पारित किया अवॉर्ड
सड़क हादसे में मौत,सोमवीर के परिजनों को 45 लाख मिलेंगे:राजगढ़ कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ पारित किया अवॉर्ड
राजगढ़ : चूरू जिले के राजगढ़ स्थित एसीजेएम न्यायालय ने एक सड़क हादसे में मृत सोमवीर के परिजनों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने मृतक के आश्रितों के पक्ष में 45 लाख रुपये का मुआवजा अवॉर्ड पारित किया है। यह मामला चार साल पुराना है।
पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे एडवोकेट भंवरलाल पुनिया ने बताया कि मृतक सोमवीर पुत्र गुलजारी अपनी एल्टो कार में अहमदाबाद से अपने पैतृक गांव भोजान, तहसील राजगढ़, जिला चूरू लौट रहे थे। नागौर के पास सामने से आ रहे एक मिनी ट्रक के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में सोमवीर की मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस दुर्घटना के संबंध में नागौर सदर पुलिस थाने में मिनी ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में, मृतक सोमवीर की पत्नी, बच्चों और माता-पिता ने एसीजेएम राजगढ़ न्यायालय में मुआवजे के लिए क्लेम याचिका दायर की।
न्यायालय ने प्रकरण से संबंधित पत्रावलियों और जांच का गहन अवलोकन किया। इसके बाद, पीठासीन अधिकारी मुनेश चंद यादव ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 45 लाख रुपए का मुआवजा अवॉर्ड पारित किया। प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट भंवरलाल पुनिया ने पैरवी की।
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