पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने की
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : जिला मुख्यालय पर पोक्सो कोर्ट 2 चूरू के जिला न्यायाधीश संवर्ग अनिल कुमार गुप्ता ने आज एक फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महेंद्र पुत्र नेमीचंद उम्र 32 साल निवासी झाझड़ों की ढाणी सिनोद पुलिस थाना खींवसर जिला नागौर हाल ननिहाल रतनपुरा थाना घुमड़वाली जिला श्रीगंगानगर को 20 साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है उल्लेखनीय है कि महेंद्र के खिलाफ 14 वर्षीय एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा बीदासर थाना में दर्ज हुआ था। पीड़िता के दादा ने 15 सितंबर 2024 को थाने में हाजिर होकर रिपोर्ट दी थी। न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि अभियुक्त महेंद्र के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं होगा। यहां राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने की। परिवादी की तरफ से सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने और अभियुक्त की ओर से विजय सिंह ने पैरवी की।
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