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चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा:6 माह का कारावास, 3.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया


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चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा:6 माह का कारावास, 3.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा:6 माह का कारावास, 3.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

श्रीमाधोपुर : चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 श्रीमाधोपुर ने राहुल शर्मा को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उन्हें 6 माह के कारावास और 3 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार, आरोपी राहुल शर्मा निवासी श्रीमाधोपुर ने परिवादी सुशील कुमार निवासी ग्राम पुजारीकाबास (जयरामपुरा) से 15 अप्रैल 2022 को 7 माह की अवधि के लिए 2 लाख 80 हजार रुपए उधार लिए थे।

इस ऋण के भुगतान के लिए राहुल शर्मा ने सुशील कुमार को 2 लाख 80 हजार रुपए का चेक दिया था। हालांकि, बैंक में अपर्याप्त निधि होने के कारण यह चेक अनादरित हो गया और परिवादी को वापस लौटा दिया गया।

इसके बाद, परिवादी सुशील कुमार ने अपने अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह नरूका के माध्यम से न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल शर्मा को दोषी पाया। राहुल शर्मा को 6 माह का कारावास और 3 लाख 70 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया। यदि यह क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं की जाती है, तो उन्हें 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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