सादुलपुर में महिला का प्लॉट धोखाधड़ी कर हड़पा:फर्जी कागजात से पट्टा बनवाया, मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच
सादुलपुर में महिला का प्लॉट धोखाधड़ी कर हड़पा:फर्जी कागजात से पट्टा बनवाया, मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच
सादुलपुर : सादुलपुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ जमीन संबंधी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सैनिक कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय भगवानी देवी पत्नी सुमेर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 1997 को उन्होंने धनरूप नगर सांखू रोड स्थित खसरा नंबर 797 (24 बीघा 15 बिस्वा) में से 6250 वर्गगज (एक तिहाई हिस्सा) भूमि गुलजारीलाल पुत्र प्रहलाद जांगिड़ निवासी सांबू रोड, राजगढ़ से इकरारनामे के माध्यम से खरीदी थी।
भगवानी देवी का आरोप है कि गुलजारीलाल ने षड्यंत्र रचकर इस भूमि के फर्जी कागजात तैयार किए और उसे अपने रिश्तेदार सोमवीर जांगिड़ के नाम लिखवा दिया। इस फर्जीवाड़े को नोटरी से तस्दीक भी करवा लिया गया। बाद में, सोमवीर के निधन के पश्चात, उसकी पत्नी धनपति और गुलजारीलाल ने मिलकर नगरपालिका राजगढ़ से धोखाधड़ी कर इस प्लॉट का पट्टा जारी करवा लिया।
भगवानी देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वे अपने प्लॉट की सफाई के लिए पहुंचीं तो धनपति ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद, दोनों आरोपियों ने एक फर्जी समझौता पत्र तैयार किया, जिसके तहत उन्होंने प्लॉट को आपस में आधा-आधा बांट लिया और झूठा मुकदमा खारिज करवा दिया।
प्रार्थी भगवानी देवी को इस धोखाधड़ी की जानकारी 5 नवंबर 2025 को मिली। इसके बाद उन्होंने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक रामस्वरूप को सौंपी गई है।
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