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लूट के 2 आरोपियों को 7 साल की सजा:फतेहपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 आरोपी बरी


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लूट के 2 आरोपियों को 7 साल की सजा:फतेहपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 आरोपी बरी

लूट के 2 आरोपियों को 7 साल की सजा:फतेहपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 आरोपी बरी

फतेहपुर : फतेहपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लूट के एक मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास ऐचरा ने सुनाया है।

राज्य सरकार के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक एडवोकेट जय कौशिक ने बताया-यह घटना 26 जुलाई 2022 को हुई थी। अल्ताफ ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसके पिता ने उसे रोडवेज बस स्टैंड पर 1.50 लाख रुपए दिए थे। वह अपने दोस्त हारून के साथ मोटरसाइकिल पर अपने गांव बेसवा जा रहा था।फतेहपुर से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर तीन युवक उनका पीछा कर रहे थे।

ग्राम उदनसर से पहले उनमें से एक युवक ने गोली चलाई, जो हारून की पीठ में लगी। तेज मोटरसाइकिल चलाने के कारण संतुलन बिगड़ा और दोनों गिर गए। पीछा करने वाले युवकों ने रुपए से भरा थैला छीन लिया। ग्रामीणों ने घायल हारून को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के बाद जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू निवासी नाथवतपुरा, थाना सदर सीकर, दिनेश कुमार निवासी ग्राम बारी, थाना सदर फतेहपुर और यश शर्मा निवासी कोलिडा, थाना दादिया के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में पुलिस ने 25 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 50 दस्तावेज परीक्षित करवाए। न्यायाधीश विकास ऐचरा ने आरोपी जितेंद्र के खिलाफ आरोप प्रमाणित न होने के कारण उसे बरी कर दिया। शेष दो आरोपी दिनेश और यश शर्मा को सात-सात साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस की ओर से पैरवी एडवोकेट जय कौशिक ने की, जबकि आरोपी जितेंद्र की ओर से एडवोकेट राजेश चौधरी ने पैरवी की।

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