सीकर में मर्डर के आरोपी को उम्रकैद, CCTV बना सबूत:गला काटकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था शव, 1 साल बाद सुनाया फैसला
सीकर में मर्डर के आरोपी को उम्रकैद, CCTV बना सबूत:गला काटकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था शव, 1 साल बाद सुनाया फैसला

सीकर : सीकर के रानोली रेलवे स्टेशन पर 27 सितंबर 2024 को एक मजदूर की गला काटकर मर्डर करने के मामले में एससी/एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष एससी/एसटी कोर्ट (सीकर) की जज रेणुका सिंह हुड्डा ने आरोपी पिंकी बंजारा को उम्रकैद की सजा सुनाई। 5 हजार का जुर्माना भी लगाया। आरोपी को सजा दिलवाने में रेलवे ट्रैक पर लगे सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें आरोपी हत्या करते हुए रिकॉर्ड हुआ था।
एडीपी दिनेश चौधरी ने बताया- 27 सितंबर 2024 को सुबह करीब 8:30 बजे रानोली रेलवे स्टेशन के पिलर नंबर 219/11 और 210/09 के बीच रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान विनोद कुमार पुत्र लालचंद निवासी (शिश्यू) के रूप में हुई। मृतक रानोली में पल्लेदारी का काम करता था। शव के सिर पर गहरी चोट और आधा गला कटा हुआ था।
मृतक के भाई महेश कुमार ने जीआरपी पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि- उसके बड़े भाई विनोद का धारदार हथियार से गला काटकर और सिर पर वार कर मर्डर किया गया। इसके बाद शव को घसीटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। रानोली रेलवे स्टेशन पर शर्ट, चप्पल और खून के धब्बे भी मिले। जिसके बाद जीआरपी और रानोली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पलसाना सीएचसी की मॉर्च्युरी में रखवाया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और रेलवे स्टेशन के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में आरोपी पिंकी बंजारा निवासी ईसागढ़, जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश) मर्डर करते हुए साफ दिखाई दिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने विनोद कुमार को अनुसूचित जाति का जानते हुए धारदार हथियार से हमला किया और शव को ट्रैक पर फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की।
मामले की सुनवाई सीकर की विशेष एससी/एसटी कोर्ट में लगभग एक साल तक चली। अभियोजन पक्ष ने 52 दस्तावेज, 26 गवाह और सीसीटीवी फुटेज सहित सबूत पेश किए। एडीपी दिनेश चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को मुख्य सबूत माना जिसमें मर्डर की वारदात रिकॉर्ड हो गई थी। कोर्ट में बहस और गवाहों के बयानों के बाद जज रेणुका सिंह हुड्डा ने पिंकी बंजारा को मर्डर और सबूत मिटाने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।