चेक बाउंस मामले में कार्रवाई:ट्रक खरीदार को एक साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना
चेक बाउंस मामले में कार्रवाई:ट्रक खरीदार को एक साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना

सादुलपुर : चेक बाउंस के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम मीणा ने आरोपी राजेश कुमार को एक साल का कारावास और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एडवोकेट प्रीतम शर्मा ने बताया कि मामला सात साल पुराना है। राकेश कुमार ने अपना ट्रक राजेश कुमार को 7.5 लाख रुपए में बेचा था। राजेश ने भुगतान के लिए चेक दिया। यह चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। नोटिस के बाद भी राजेश ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद राकेश ने अदालत में मामला दर्ज कराया। अदालत ने चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम शर्मा ने पैरवी की।