यूपी की बड़ी खबरें:यूपी में स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, सरकार बोली- बिल्डिंग दूसरे काम आएगी
दुनिया के इतिहास में पहली बार 51 बच्चों ने मिलकर मुकदमा लड़ा स्कूल बंद न करने के लिए ओर वे बच्चे मुकदमा हार गए ! ये भारत की बात है

UP Government School Merger: उत्तर प्रदेश सरकार को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने स्पष्ट निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि यह सुविधा एक किलोमीटर के दायरे में ही दी जाए।
क्या थी याचिकाओं की आपत्ति
कोर्ट की टिप्पणी: अधिकार है, लेकिन सीमा तय नहीं
स्कूलों का विलय क्यों जरूरी
भविष्य में असर क्या होगा
इस निर्णय के बाद राज्य सरकार अब स्कूलों के एकीकरण की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ा सकती है। जिन स्थानों पर बच्चों की संख्या अत्यंत कम है, वहां के विद्यालयों को पास के विद्यालयों में मिलाकर एकीकृत किया जाएगा। इससे न केवल शिक्षकों की कमी दूर होगी, बल्कि विद्यालयों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेलकूद जैसी सुविधाओं का भी एक केंद्रीकृत विकास हो सकेगा।