झुंझुनूं में 1500 किसानों को मिलेगा सोलर-पंप लगाने का मौका:PM कुसुम योजना में मिलेगा अनुदान; जानिए स्कीम के बारे में सब कुछ
झुंझुनूं में 1500 किसानों को मिलेगा सोलर-पंप लगाने का मौका:PM कुसुम योजना में मिलेगा अनुदान; जानिए स्कीम के बारे में सब कुछ

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिले के किसानों के लिए सिंचाई के क्षेत्र में राहत भरी खबर है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम कुसुम योजना कम्पोनेंट-बी के तहत झुंझुनूं में 1500 सोलर पंप सेट लगाने की तैयारी चल रही है। योजना का संचालन उद्यान विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
योजना के तहत किसानों को 3, 5, 7.5 और 10 हॉर्सपावर (एचपी) क्षमता के सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागत का लगभग 60 प्रतिशत तक अनुदान देगी, जबकि शेष राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी। योजना में चयन की प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने वाले किसानों को स्वीकृति के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा।
जानिए पीएम कुसुम योजना और आवेदन को लेकर सब कुछ…
- किसान को कितनी देनी होगी हिस्सेदारी- पीएम कुसुम योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसानों को अपनी हिस्सेदारी के रूप में अलग-अलग एचपी की यूनिट्स पर निम्नलिखित राशि देनी होगी। इसमें 3 एचपी सोलर पंप के लिए 1,01,125 रुपए, 5 एचपी के लिए 1,29,221 रुपए, 7.5 एचपी (एसी) के लिए 1,81,437 रुपए और 7.5 एचपी (डीसी) के लिए 2,14,638 रुपए किसान को देने होंगे। यह राशि सोलर संयंत्र की कुल लागत की लगभग 40 प्रतिशत होती है। शेष 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी।
- पात्रता की शर्तें- किसान के पास कम से कम एक एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले किसानों के पास पहले से बिजली का कृषि कनेक्शन नहीं होना चाहिए। किसान को अपना आधार या जन आधार नंबर देकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- बिजली निगम और राजस्व विभाग से एनओसी लेना जरूरी नहीं- सरकार द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाते हुए किसानों को अब बिजली निगम या राजस्व विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर किसान अपने क्षेत्र के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर आवेदन कर सकेंगे।
- सोलर पंप बीमा और वारंटी भी- योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले सोलर पंप बीमा कवरेज के साथ आएंगे। यदि पंप चोरी होता है या खराब हो जाता है, तो बीमा कंपनी द्वारा किसान को नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा, सोलर पंप पर पांच साल की वारंटी भी होगी, जिसके तहत संबंधित कंपनी पंप की देखरेख और आवश्यक मरम्मत करेगी।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया- उपनिदेशक उद्यान विभाग विजय पाल ने बताया कि विभाग को झुंझुनूं जिले के लिए 1500 सोलर पंपों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी और इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।