खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई
गिवअप अभियान में खाद्य सुरक्षा योजना में स्वेच्छा से चूरू के 16875 व्यक्तियों ने किया गिव अप, चूरू जिले में 31206 नए आवेदन प्राप्त
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
डीएसओ साक्षी पुरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में ‘राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अनुसूची-1’ में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल है।
उन्होंने बताया कि 01 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में आदिनांक तक राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। चूरू जिले में 16875 व्यक्तियों ने गिव अप किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर 26 जनवरी, 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें चूरू जिले में 31206 नए आवेदन प्राप्त हुए है।
पुरी ने बताया कि गिव अप अभियान में चूरू जिले में 180 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपात्र व्यक्ति गिव अप अभियान अंतर्गत 30 अप्रैल, 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं।