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झुंझुनूं : बीमा क्लेम आवेदन में विलम्ब करने पर कर्मचारी को नहीं मिलेगा लाभ


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झुंझुनूं : बीमा क्लेम आवेदन में विलम्ब करने पर कर्मचारी को नहीं मिलेगा लाभ

बीमा क्लेम आवेदन में विलम्ब करने पर कर्मचारी को नहीं मिलेगा लाभ

जनमानस शेखावाटी संवाददाता नीलेश मुदगल

झुंझुनूं : समस्त राज्य कर्मचारी जिनका जन्म दिनांक 01.04.1963 से 31.03.1964 के मध्य है जो वर्ष 2023-24 में सेवानिवृत होंने वाले हैं उनको जारी राज्य बीमा पॉलिसी 01.04.2023 को भुगतान हेतु परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि ऎसे समस्त राज्य कर्मचारी अपना परिपक्वता दावा, पदस्थापन विवरण हेतु परिशिष्ट ‘क‘, दोनों तरफ से मूल बीमा पॉलिसी बाण्ड, बीमा पास बुक, रिकॉर्ड बुक जो माहवार टीवी नम्बर व दिनांक के साथ एवं प्रत्येक पृष्ठ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, कैंसिल चैक या बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति एवं बीमेदार द्वारा बढ़ाई गई। अन्तिम बीमा कटौति से संबंधित अधिक घोषणा पत्र आदि दस्तावेज कर्मचारी स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर दिनांक 20.02.2023 तक आवश्यक रूप से अपलोड एवं ऑनलाईन कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके स्वत्व राशि के अग्रिम भुगतान आदेश 01 अप्रेल 2023 से पूर्व जारी कर भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

सहायक निदेशक ने बताया कि आवेदन में विलम्ब करने पर विभाग द्वारा 1 अप्रेल 2023 के बाद इन प्रकरणों में बोनस एवं ब्याज नहीं दिया जायेगा। चिकित्सा अधिकारी के केस में सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है उनकी परिपक्वता तिथि स्वतः ही 62 वर्ष हो जायेगी। ऎसे कर्मचारी जो मार्च 2018 से मार्च 2022 तक जिन कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसी नहीं बनी हैं वह अपना प्रथम घोषणा पत्र पोर्टल पर भरना सुनिश्चित करें।

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