हादसों में मृतकों के परिजनों को राहत:तीन अलग मामलों में कुल 49.41 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर
हादसों में मृतकों के परिजनों को राहत:तीन अलग मामलों में कुल 49.41 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर

राजगढ़ : राजगढ़ के मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण ने तीन अलग-अलग मामलों में मृतकों के परिजनों को कुल 49.41 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। पहले मामले में पीठासीन अधिकारी लतिका दीपक पारासर ने याचिका संख्या 35/20 में 15.58 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया। यह मामला 7 नवंबर 2019 का है, जब संजय कुमार की मृत्यु निवानी-मिट्टी पट्टा ददरेवा के पास पिकअप का टायर निकलने से हुई थी। शुरू में इसे हत्या का मामला माना गया, लेकिन जांच में दुर्घटना साबित होने पर मृतक की पत्नी, बच्चों और माता-पिता को मुआवजा दिया गया।
दूसरे मामले में याचिका संख्या 42/20 में 16.33 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया। तीसरे मामले में याचिका संख्या 43/20 में 17.49 लाख रुपए का अवार्ड पारित हुआ। ये दोनों मामले 3 नवंबर 2019 की रात 8 बजे की दुर्घटना से जुड़े हैं। नारंगपुरा निवासी दीपक कुमार और अनुज कुमार अपने साथी विकास के साथ मोटरसाइकिल पर हिसार जा रहे थे। लतेड़ी टोल नाका से पहले एक खड़े ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। इस हादसे में दीपक और अनुज की मृत्यु हो गई। दोनों अविवाहित थे, इसलिए उनके माता-पिता को मुआवजा दिया गया।