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सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को 31 मार्च तक करवाना होगा सत्यापन, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन


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सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को 31 मार्च तक करवाना होगा सत्यापन, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को 31 मार्च तक करवाना होगा सत्यापन, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ पवन पूनिया ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत जिले में कुल 279670 पेंशनर्स हैं, जिनमें से 263254 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है तथा 16416 पेंशनर्स अभी भी वार्षिक सत्यापन से लंबित हैं जिसमें सर्वाधिक लंबित पेंशनर ग्रामीण क्षेत्र में उदयपुरवाटी-1625 पेंशनर तथा शहरी क्षेत्र में नवलगढ़-1423 पेंशनर शामिल हैं। विभागीय नियमानुसार योजनान्तर्गत प्रत्येक पेंशनर को वर्ष में एक बार सत्यापन करवाना अनिवार्य है। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर की पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाता है। वार्षिक सत्यापन से शेष समस्त पेंशनर्स दिनांक 31 मार्च 2025 तक अपना सत्यापन करावें, जिससे कि समय पर उनकी पेंशन राशि का भुगतान किया जा सके। सत्यापन करवाने के लिए पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर बायोमैट्रिक के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकता है। इसके अलावा पेंशनर राज एसएसपी मोबाइल एप के माध्यम से अपने मोबाईल पर ही वार्षिक सत्यापन कर सकता है। पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी यथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में एसडीएम के द्वारा उनके मोबाईल नंबर पर ओटीपी से सत्यापन का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे पेंशनर्स जिनका किसी कारणवश बायोमैट्रिक से या राज एसएसपी मोबाइल एप से सत्यापन नहीं हो रहा है, वे अपने संबंधित पंचायत समिति में तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जाकर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते हैं।

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