कैदी को भगाने के मामले में पुलिस गार्डों को सजा:सुजानगढ़ एडीजे कोर्ट 3 साल का सुनाया कारावास, 10-10 हजार का जुर्माना लगाया
कैदी को भगाने के मामले में पुलिस गार्डों को सजा:सुजानगढ़ एडीजे कोर्ट 3 साल का सुनाया कारावास, 10-10 हजार का जुर्माना लगाया

सुजानगढ़ : सुजानगढ़ की एडीजे कोर्ट ने 11 साल पुराने कैदी फरार मामले में चार पुलिस गार्डों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपी गार्डों को तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। यह मामला 3 जून 2014 का है। बीकानेर जेल से खारिया कनीराम के अपराधी बहादुर सिंह को सीकर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। पुलिस गार्ड गुमानाराम, राजेंद्र, बाबूलाल और प्रेमसुख ड्यूटी पर थे। इन गार्डों ने तय मार्ग की बजाय प्राइवेट वाहन से अपराधी को उसके गांव खारिया कनीराम ले गए।
वहां से बहादुर सिंह एसएलआर बंदूक लेकर फरार हो गया। सालासर थाना पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंची। तीन गार्ड गुमानाराम, राजेंद्र और बाबूलाल शराब के नशे में मिले। पुलिस ने चारों गार्ड समेत बहादुर सिंह और उसके दो साथियों राजेंद्र सिंह व बिजू उर्फ विजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। एडीजे कोर्ट के जज महेंद्र प्रताप भाटी ने सोमवार को सभी चारों गार्ड को दोषी माना। बहादुर सिंह और उसके साथियों का मुकदमा अभी जारी है। अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।