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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किसान बरसात / ओलावृष्टि से हुए नुकसान की 72 घंटे में दें सूचना


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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किसान बरसात / ओलावृष्टि से हुए नुकसान की 72 घंटे में दें सूचना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किसान बरसात / ओलावृष्टि से हुए नुकसान की 72 घंटे में दें सूचना

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किसानों को शुक्रवार को हुई असामयिक वर्षा / ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में देने के लिए कहा गया है।

कृषि संयुक्त निदेशक मुकेश कुमार माथुर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2024-25 में जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है एवं खेत में फसल काटकर सुखाने के लिए बंडल के रूप में रखी है, उन किसानों के लिये योजना अंतर्गत व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। ऐसे प्रभावित किसान अपनी फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में 14447 पर दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने जिले के बीमित फसल खराबे से प्रभावित किसानों से अपनी शिकायत आवश्यक रूप से दर्ज कराने की अपील की है, ताकि व्यतिगत आधार पर सर्वेक्षण सम्पन्न हो सके।

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