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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:68 हजार का लगाया जुर्माना, घर में अकेली पाकर किया था दुष्कर्म


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:68 हजार का लगाया जुर्माना, घर में अकेली पाकर किया था दुष्कर्म

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:68 हजार का लगाया जुर्माना, घर में अकेली पाकर किया था दुष्कर्म

झुंझुनूं : झुंझुनूं पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी दीपक पूनिया निवासी पूनिया की ढाणी तन सौन्थली (गुढ़ागौड़जी) को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 68 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ 21 मई 2021 पीड़िता की माता ने गुढ़ागौड़जी थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि आरोपी दीपक पूनिया उसकी नाबालिग बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा था।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि आरोपी बेटी को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था। शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। 14 मई 2021 को वह और उसके बच्चे कमरे में सो रहे थे। रात 1.30 बजे के करीब आरोपी कमरे में घुस गया। वह बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था।

चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया। आरोपी के घर वालों को भी कई बार उलाहना दिया। फिर भी नहीं मना। आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का था। उन्हें डराता धमकाता था। कुछ दिन वह किसी से काम बाहर गए हुए थे। आरोपी ने मौका पाकर पीछे से घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। इसके बाद लगातार प्रताड़ित करने लगा।

पुलिस ने पॉक्सो में मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र भांबू ने पैरवी की। आरोपी के खिलाफ 17 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए। पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी दीपक पूनिया को 20 साल के कठोर कारावास की सजा व अलग- अलग धाराओं में 68 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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