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डीजे वाले बाबू बगैर लाइसेंस के नहीं बजा पायेंगे डीजे, गाना बजाने के लिए लेना होगा लाइसेंस


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डीजे वाले बाबू बगैर लाइसेंस के नहीं बजा पायेंगे डीजे, गाना बजाने के लिए लेना होगा लाइसेंस

डीजे वाले बाबू बगैर लाइसेंस के नहीं बजा पायेंगे डीजे, गाना बजाने के लिए लेना होगा लाइसेंस

झुंझुनूं : अब नहीं बजेंगे बगैर लाइसेंस के डीजे, उलंघन करने वालो को जुर्माने के साथ साथ जाना पड़ सकता है सलाखों के पीछे। उप महानिरीक्षक पुलिस सह पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं शरद चौधरी ने समस्त थानाधिकारियों को दिए है सख्त आदेश। जिले के सभी थानाधिकारियों को 15 दिन में कॉपी राइट एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की भेजनी होगी रिपोर्ट। साथ ही सभी वृताधिकारी कार्यवाही की करेंगे मॉनिटरिंग। जिला अनुसंधान अधिकारी कॉपीराइट रामावतार मरोड़िया की टीम के साथ मिलकर थानाधिकारी करेंगे संयुक्त कार्यवाही। ज्ञात रहे कि बिना लाइसेंस के डीजे बजाने पर होती है राजस्व हानि।

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