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दरगाह कब्रिस्तान भुमि से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल और वसुली करने के आदेश जारी


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दरगाह कब्रिस्तान भुमि से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल और वसुली करने के आदेश जारी

दरगाह कब्रिस्तान भुमि से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल और वसुली करने के आदेश जारी

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान

लाडनूं : राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनिरुद्ध देव पाण्डेय द्वारा पारित आदेश जो दरगाह कब्रिस्तान भुमि के अतिक्रमण के संबंध में बेदखली और वसुली के आदेश जारी कर जनहित में काबिले तारीफ और बहुत ही सहरानिय फैसला दिया है, इस आदेश से अब लाडनूं के मुसलमानो को काफी हद तक राहत मिलेगी।इस मामले की पैरवी कायमखानी समाज के अधिवक्ता एडवोकेट नबाब खां चायनाण ने की। पार्षद प्रतिनिधि मोहिद्दीन खां पहाडियाण का भी इसमें सहयोग काबिले तारीफ के लायक रहा।ज्ञात रहे की मुसलमानो की धार्मिक आस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मो० मुश्ताक खान कायमखानी पीछले 15 सालों से कानूनी तरीके से लम्बी लड़ाई लड़ते आ रहे थे जिन्हें अब कामयाबी मिली है जो अपने आप में काबिले तारीफ के लायक है। दरगाह कब्रिस्तान भुमि से अतिकर्मी को हटाने की पहल करके लाडनूं के पुरे मुसलमानों को सन 2025 में एक बहुत बड़ी सौगात प्रदान की है। साथ ही राजस्व विभाग के पीठासीन अधिकारी अनिरुद्ध देव पाण्डेय, हल्का पटवारी लाडनूं, आर आई लाडनूं के प्रति आभार प्रकट किया है जिन्होंने इस सत्य की कानूनी लड़ाई में निष्पक्ष और सही एवं सत्य जांच कर अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट पेश की ।

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