राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी तक हटा सकते हैं, अब तक 549 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा से हटाया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी तक हटा सकते हैं, अब तक 549 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा से हटाया
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : श्रवण कुमार फगेडिया
सीकर : जिला रसद अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत GIVE-UP अभियान चल रहा है। विभागीय निर्देशानुसार इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी 2025 तक हटवा सकते है। उन्होंने बताया की खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपना नाम नही हटवाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। GIVE-UP अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो,परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन छोड़कर), उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर सम्पर्क कर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भरकर देना होगा। उपभोक्ताओ के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए भरे गये फॉर्म को संबंधित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से नाम हटाये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 122 राशनकार्डी में कुल 549 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासन किया गया हैं |