जोधपुर : रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को तीसरी बार पैरोल मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी। आसाराम 10 नवंबर से 30 दिन की पैरोल पर जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में करवा रहा था। मंगलवार को उसकी पैरोल अवधि खत्म हो गई।
आसाराम ने पुणे के माधो बाग अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी थी। जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की बेंच ने आसाराम को माधो बाग अस्पताल में इलाज के लिए 15 दिसंबर से 17 दिन की पैरोल दी है।
पहले भी पुणे के अस्पताल में करा चुका इलाज
आसाराम की ओर से वकील आरएस सलूजा और यशपाल सिंह ने पैरवी की। आसाराम की यह 11 साल में तीसरी पैरोल है। आसाराम को जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए 7 नवंबर को 30 दिन की पैरोल मिली थी।
इससे पहले उसे 13 अगस्त को 11 साल में पहली बार पैरोल मिली थी। तब उसे सात दिन की पैरोल मिली थी। वह 27 अगस्त से 2 सितंबर तक पुणे के माधो बाग अस्पताल में इलाज कराने गया था। इसके बाद उसने पंचकर्म पूरे न होने का हवाला देते हुए 5 दिन पैरोल बढ़ाने की अपील की थी। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नारी लक्ष्मण की बेंच ने 3 सितंबर को 5 दिन पैरोल बढ़ाने के आदेश दिए। आसाराम ने 7 सितंबर तक माधो बाग अस्पताल में इलाज कराया था।
बेटा गुजरात हाईकोर्ट से ले चुका मिलने की अनुमति 18 अक्टूबर को आसाराम के बेटे नारायण साईं ने भी पिता से मिलने की गुहार लगाई थी। सूरत के लाजपोर सेंट्रल जेल में बंद साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी थी। इसके लिए नारायण साईं को 5 लाख रुपए चुकाने के लिए कहा था। उसे पिता आसाराम से मिलने के लिए 4 घंटे की अनुमति दी गई थी।