चूरू : गौशाला विकास योजनान्तर्गत जिले की पंजीकृत गौशालाओं से आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन की तिथि 8 नवंबर से 29 नवंबर तक बढा दी गई है।
संयुक्त निदेशक (पशुपालन) डॉ ओमप्रकाश ने बताया कि पंजीकृत गौशालायें गोपालन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर आधारभूत परिसम्पतियों यथा कैटल शैड, गोपालक आवास गृह, खरन्जा निर्माण व पानी का टांका तथा चारा गृह आदि के लिए ऑनलाईन आवेदन 29 नवंबर तक स्वयं की एसएसओ आईडी से कर सकते हैं। गौशाला प्रभारी डॉ निरजंन चिरानियां ने बताया कि गौशाला की स्वयं के स्वामित्व की भूमि होना आवश्यक है तथा भूमि पर किसी प्रकार का विवाद व अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आवेदन के समय गौशाला की भूमि का विवरण व दस्तावेज में गौशाला स्वामित्व की भूमि का माप हैक्टर में अंकित करना होगा तथा स्वामित्व की भूमि की जमाबन्दी/पट्टा अथवा सक्षम स्तर से लीजडीड के आदेश की प्रति अपलोड करनी होगी।
रजिस्टर्ड दानपत्र, हलफनामा, इकरारनामा, किरायानामा आदि अस्वीकार्य होंगें। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। जिन गौशालाओं को पूर्व में लाभ दिया जा चुका है, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। गौशाला प्रबन्धन समिति द्वारा कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, स्थानीय निकाय (नगरपरिषद/नगरपालिका) को बनाया जा सकेगा। निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी ही पूर्णतया अधिकृत एजेन्सी होगी। गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चूरू से प्राप्त की जा सकती है।