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जयपुर : नए साल में पानी के उपभोक्ताओं को राहत:बकाया जल प्रभार राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट


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राजस्थानराज्य

जयपुर : नए साल में पानी के उपभोक्ताओं को राहत:बकाया जल प्रभार राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट

राज्य सरकार ने दी पेयजल उपभोक्ताओं को छूट,31 मार्च तक पानी के बकाया बिलों में छूट दी,पेनल्टी और ब्याज की छूट दी राज्य सरकार ने,संयुक्त सचिव राम प्रकाश ने जारी किए आदेश

जयपुर : राज्य सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर राज्य की समस्त शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजना के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभाव शुल्क की बकाया राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज एवं पेनल्टी मे सत प्रतिशत छूट प्रदान की है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में सोमवार को विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के संवेदनशील निर्णय से बकाया जल प्रभाव की राशि जमा कराने वाले शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

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