घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ किया था रेप:बंधक बनाया, मर्डर की धमकी दी; कोर्ट ने दोषी मानते हुए सुनाई 20 साल की सजा
घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ किया था रेप:बंधक बनाया, मर्डर की धमकी दी; कोर्ट ने दोषी मानते हुए सुनाई 20 साल की सजा

झुंझुनूं : झुंझुनूं पॉक्सो कोर्ट ने सोलह वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भांबू ने बताया कि उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया था।
घटना के दौरान लड़की घर पर अकेली ही थी। आरोपी ने घटना के बारे में किसी बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई थी। जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। पीड़ित पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भांबू ने पैरवी की। उन्होंने 13 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई कै दौरान कोर्ट ने आरोपी सुरेश कुमार को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा व 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।