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झुंझुनूं में पहली बार वोट डालेंगे 10 हजार 105 वोटर्स:263 मतदान केंद्र बनेंगे, चुनावी सभाओं में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगा प्रतिबंध


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झुंझुनूं में पहली बार वोट डालेंगे 10 हजार 105 वोटर्स:263 मतदान केंद्र बनेंगे, चुनावी सभाओं में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगा प्रतिबंध

झुंझुनूं में पहली बार वोट डालेंगे 10 हजार 105 वोटर्स:263 मतदान केंद्र बनेंगे, चुनावी सभाओं में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगा प्रतिबंध

झुंझुनूं : विधानसभा उप चुनाव की घोषणा के साथ ही झुंझुनूं जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता, उपचुनाव के कार्यक्रम एवं चुनावी गतिविधियां की जानकारी दी।

उन्होंने कहा- पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 74 हजार 533 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख 42708 पुरुष और 1 लाख 31820 महिला मतदाता, 05 ट्रांसजेंडर्स, 2541 दिव्यांग हैं। 7101 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु, 146 शतायु मतदाता, 10105 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 263 मतदान केंद्र बनेंगे। चुनाव अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि लेकर ले जाने बैंक स्टेटमेंट, उसका सोर्स और खर्च करने की जानकारी देनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर बिना अनुमति के स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकेगा। कर्मचारियों के चुनाव के समय निष्पक्ष रहने एवं किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।

आम सभाओं में कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध

चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की आम सभाओं में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा क्षेत्र झुंझुनूं के समस्त आग्नेयास्त्र अनुज्ञापत्र धारियों के हथियार तत्काल प्रभाव से संबंधित थानों में जमा कराने कराने होंगे।

वहीं उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अस्पताल, स्कूल आदि के 100 मीटर की दूरी में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

शिकायत समिति का गठन

पुलिस उड़न दस्तों एवं स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा बिना एफआईआर व शिकायत के जब्त की गई नकदी एवं अन्य वस्तुओं को रिलीज तथा इस संबंध में अपील व शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र होंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर अजय कुमार आर्य संयोजक एवं कोषाधिकारी सतीश कुमार सदस्य होंगे। यह कमेटी पुलिस या एसएसटी एवं एफएसटी द्वारा की गई जब्ती के हर मामले की स्वयं जांच करेगी। जहां समिति पाएगी कि जब्ती के खिलाफ कोई एफआईआर व शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल या किसी चुनाव अभियान से जुड़ी नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को जिनसे जब्ती की गई थी, को ऐसी नकदी व वस्तु रिलीज करने के बारे में स्पष्ट आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

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