सरकारी खर्चे पर नहीं हो सकेगा सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, हार्डिंग्स से प्रचार प्रसार
सरकारी खर्चे पर नहीं हो सकेगा सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, हार्डिंग्स से प्रचार प्रसार
झुंझुनूं : जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने बताया कि विधानसभा उप चुनाव 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है इसलिए सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, हार्डिंग्स आदि पर रोक रहेगी।
आदेशानुसार सरकारी / सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाये जावें तथा जो लगे हुये हैं उनको अविलम्ब हटाया जावे। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किये जावें। राज्य/केन्द्र सरकार / सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ व फोटो आदि तुरन्त हटाये जावें। सरकारी / सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते और यदि लगे हुए हैं तो उनको तुरन्त हटा दिया जावें।