राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की आम सभाओं में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने पर रहेगा प्रतिबन्ध
राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की आम सभाओं में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने पर रहेगा प्रतिबन्ध
झुंझुनूं : भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से चुनाव के समय निष्पक्ष रहने एवं किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की आम सभाओं में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने बताया कि इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 तथा धारा 134-क के प्रावधान भी अवलोकनीय हैं। धारा 129 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाचनों के संचालन या प्रबन्धन से संबंधित किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह व्यक्ति / कार्मिक अपना मत देने से भिन्न ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करता हो। नियमों के उल्लघंन करने पर निर्वाचन अपराध माना गया है जिसमें 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
इसी प्रकार धारा 134 – क के प्रावधानों के अनुसार यदि सरकार की सेवा में रहते हुये कोई व्यक्ति निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रुप में कार्य करता है तो उसे 3 माह के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाये गये आचरण नियमों में भी उनके किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध रहेगा।