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पालिका ने भूमि को निजी संपत्ति बता बोर्ड लगाया, नवलगढ़ क्लब पदाधिकारी बोले-कार्यवाही गलत


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पालिका ने भूमि को निजी संपत्ति बता बोर्ड लगाया, नवलगढ़ क्लब पदाधिकारी बोले-कार्यवाही गलत

पालिका ने भूमि को निजी संपत्ति बता बोर्ड लगाया, नवलगढ़ क्लब पदाधिकारी बोले-कार्यवाही गलत

नवलगढ़ : कस्बे की नगरपालिका के सामने खाली पड़ी भूमि एक बार फिर चर्चा में आ गई है। शुक्रवार को नगरपालिका प्रशासन ने इस भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताते हुए बोर्ड लगा दिया।

उधर, नवलगढ़ क्लब के पदाधिकारियों ने पालिका की इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले नवलगढ़ क्लब के पदाधिकारियों ने इस जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए इसकी चारदीवारी का निर्माण शुरू किया था, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने शुक्रवार को निर्माण कार्य के लिए डाली गई निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया। नगरपालिका ने भूमि पर अपनी बोर्ड लगा दिया कि यह संपत्ति नगरपालिका नवलगढ़ की निजी संपत्ति है, यदि किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उस पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उधर, नवलगढ़ क्लब के वकील अश्विनी महर्षि ने नगरपालिका की इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि पालिका की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट की शरण लेंगे। उन्होंने बताया कि यह भूमि नवलगढ़ क्लब की है और क्लब के पास इस भूमि का पट्टा है। हाईकोर्ट में नगरपालिका प्रशासन भी इस भूमि को नवलगढ़ क्लब की भूमि मान चुका है। डॉ. दयाशंकर जांगिड़, मोहनलाल चूड़ीवाल व प्रो. एमसी मालू ने बताया कि नवलगढ़ क्लब की चारदीवारी बनाने के लिए पालिका प्रशासन से इजाजत मांगी गई है। उन्होंने बताया कि इस भूमि को लेकर कोर्ट में कोई प्रकरण नहीं है। इसका पट्टा रावल मदनसिंह जी ठिकाना नवलगढ़ द्वारा दिनांक 21-03-1942 का बना हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर तीसरा पक्ष भी है, इस पक्ष का अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह भूमि नगरपालिका के नाम से दर्ज है इसलिए नगरपालिका की निजी संपत्ति है। हाईकोर्ट में चल रहे मामले में पालिका भी पार्टी थी। अगर कोई पक्ष इस भूमि पर अपना दावा करता है तो कागजात पेश करे। इसके बाद नगरपालिका आगे का मामला देखेगी। – रामरतन चौधरी, ईओ, नगरपालिका नवलगढ़ 

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