सालासर में खाद्य रजिस्ट्रेशन शिविर में जारी किए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस
व्यापारियों को समझाइश कर खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के निर्देश दिए

चूरू : सालासर मेले में स्थाई व अस्थाई दुकानदारों व भंडारों के लिए शुक्रवार को चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अनुभाग द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि शिविर में मौके पर ही 11 खाद्य लाइसेंस तथा 28 रजिस्ट्रेशन जारी कर खाद्य कारोबार कर्ताओं को प्रदान किए गए। सीएमएचओ ने बताया कि जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देश पर चलाये जा रहे “शुद्ध आहार- मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा खाद्य कारोबार कर्ताओं की दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री को ढककर रखने एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का निर्माण करने हेतु पाबंद किया। उन्होंने बताया कि सालासर मेले में मिठाई व प्रसाद के लिये लगने वाली स्थाई व अस्थाई दुकानों व भण्डारों के लिये खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अनुभाग की ओर से कार्रवाई की जायेगी।
मिलावट खोरों के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत
सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि मिलावटखोर की सूचना मुखबिर योजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन को तुरन्त दी जाए। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत स्थान पर मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण या विक्रय की सूचना टोल फ्री नंबर 181 पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लिखित, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप सहित विभिन्न माध्यमों से दे सकता है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना का अधिकारी परीक्षण करेंगे। प्रथम दृष्ट्या सूचना सही पाये जाने पर मुखबिर को निर्धारित फार्म में नंबर 01 में सूचना देने के लिए कहा जाएगा, जिसमें व्यक्ति एवं फर्म का नाम अवश्य होना चाहिए। सीएमएचओ ने बताया कि मुखबिर की पहचान गोपनीय रखने के उद्देश्य से उसे इसी यूनिक कोड से पहचाना जाएगा तथा सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।