Nirmala Sitharaman: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का आदेश, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
FIR Against Finance Minister Nirmala Sitharaman: बेंगलुरु की विशेष प्रतिनिधि अदालत ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया।

FIR Against Finance Minister Nirmala Sitharaman: बेंगलुरु की विशेष प्रतिनिधि अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की विशेष जनप्रतिनिधि अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई है।
ये है मामला
जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल 2024 में 42वीं ACMM कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ शिकायत दी थी। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (PCR) दर्ज कराई थी। PCR में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने शिकायत पर विचार करने के बाद बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।