सरदारशहर : सरदारशहर उपखंड क्षेत्र के गांव रामसीसर में 20 जनवरी 2020 को तीन लोगों को जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले रामसीसर गांव के रामचंद्र सारण (40) पुत्र मामराज को गुरूवार को एडीजे कोर्ट में पेश किया करने के बाद में कोर्ट में सात साल की सजा सुनाते हुए 5 हजार का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी अपर लोक अभियोजक युसूफ खान ने की। खान ने बताया कि आरोपी रामचंद्र सारण ने 20 जनवरी 2020 को गांव रामसीसर में शराब पीकर अपने ट्रैक्टर पर चढकर पीड़ित पक्ष के रामूराम सारण और उनके पुत्र मुखराम व गोगराज पर ट्रैक्टर चढाकर जान से मारने की कोशिश की।
इस दौरान आरोपी ने गोगराज सारण को दीवार के बीच में टैक्टर चढाकर टक्कर मार थी। जिसके कारण गोगराज के नाक,कान और सिर में खून बहने लग गया था। जिसको सरदारशहर अस्पताल में भर्ती करवा गया। जिसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे बीकानेर रैफर कर दिया था। इस मामले में रामचंद सारण को मुल्जिम मानते हुए उसे एडीजे कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनते हुए 5 हजार का जुर्माना लगाया है।