पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव 30 जून को
उप चुनाव कार्यक्रम घोषित, मतदाताओं के 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य

चूरू : राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार जिले की पंचायती राज संस्थाओं में 31 दिसंबर, 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव 30 जून, 2024 को होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि जिले के चूरू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8, राजगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 के सदस्य पद के उप चुनाव के लिए 30 जून को मतदान होगा। इसी के साथ जिले की राजगढ़ पंचायत समिति की चांदगोठी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 11, रामसरा ताल ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 व भैंसली के वार्ड संख्या 10, राघा छोटी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4, तारानगर पंचायत समिति के आनंदसिंहपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 10, सरदारशहर पंचायत समिति की बैजासर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 8, जैतसीसर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 11, नैणासर सुमेरिया के वार्ड संख्या 6 तथा चूरू पंचायत समिति की खण्डवा पट्टा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1 के वार्ड पंच पद के उपचुनाव हेतु 30 जून, 2024 को मतदान होगा।
इसी क्रम में 01 जुलाई, 2024 को तारानगर पंचायत समिति के आनंदसिंहपुरा ग्राम पंचायत के उप सरपंच व राजगढ़ पंचायत समिति की राघा छोटी ग्राम पंचायत के उप सरपंच पद के भी उप चुनाव होंगे। कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं।
यह रहेगा पंचायतीराज संस्थाओं में उप चुनाव कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) उत्तमसिंह शेखावत ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में उप चुनाव हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार वार्ड पंच के लिए शुक्रवार, 14 जून, 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 व सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी। गुरुवार, 20 जून, 2024 को सवेरे 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। शुक्रवार, 21 जून, 2024 को सवेरे 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। शनिवार, 22 जून, 2024 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। रविवार, 30 जून, 2024 को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। इसी क्रम में सोमवार, 01 जुलाई, 2024 को उप सरपंच के लिए उप चुनाव होंगे। इसके लिए एक जुलाई को सवेरे 10 बजे से बैठक होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शेखावत ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य के लिए शुक्रवार, 14 जून, 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 20 जून, 2024 रहेगी। राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर सवेरे 10 बजे से सायं 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। शुक्रवार, 21 जून, 2024 को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। शनिवार, 22 जून, 2024 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। रविवार, 30 जून, 2024 को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सोमवार, 01 जुलाई, 2024 को सवेरे 9 बजे से पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।
यह 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं।