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तत्कालीन विधायकों के इस्तीफे का मामला:धारीवाल और महेश जोशी समेत 6 को पक्षकार बनाने को मंजूरी


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तत्कालीन विधायकों के इस्तीफे का मामला:धारीवाल और महेश जोशी समेत 6 को पक्षकार बनाने को मंजूरी

तत्कालीन विधायकों के इस्तीफे का मामला:धारीवाल और महेश जोशी समेत 6 को पक्षकार बनाने को मंजूरी

जयपुर : तत्कालीन स्पीकर की ओर से कांग्रेस के तत्कालीन 81 एमएलए के 25 सितंबर 2022 को दिये इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने और 113 दिन देरी से इन्हें अस्वीकार करने को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व महेश जोशी सहित रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढ़ा को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया।

सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल ने यह निर्देश बीजेपी नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका में शांति धारीवाल सहित अन्य को पक्षकार बनाए जाने वाले प्रार्थना पत्र पर दिया। खंडपीठ ने मामले की अंतिम बहस अगस्त महीने में रखी है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने बताया कि प्रार्थी राठौड़ ने शांति धारीवाल सहित अन्य को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र इसलिए दायर किया था ताकि पता चल सके कि कांग्रेस के 81 एमएलए ने किसके दबाब में विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे सौंपे थे। मामले में पिछली सुनवाई पर मौजूदा स्पीकर का जवाब आया था और उसमें कहा गया था कि एमएलए ने अपना इस्तीफा वापस लेने वाले प्रार्थना पत्रों में कहा था कि उन्होंने इस्तीफे स्वैच्छिक तौर पर नहीं दिए गए थे।

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