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प्राइवेट एजेंसियों से ठेके पर कर्मचारी नहीं लेगी सरकार:संविदा पर कर्मचारी लेने के लिए खुद की कंपनी बनाएगी सरकार, वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा, कैबिनेट में कई फैसले


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प्राइवेट एजेंसियों से ठेके पर कर्मचारी नहीं लेगी सरकार:संविदा पर कर्मचारी लेने के लिए खुद की कंपनी बनाएगी सरकार, वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा, कैबिनेट में कई फैसले

प्राइवेट एजेंसियों से ठेके पर कर्मचारी नहीं लेगी सरकार:संविदा पर कर्मचारी लेने के लिए खुद की कंपनी बनाएगी सरकार, वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा, कैबिनेट में कई फैसले

जयपुर : प्रदेश में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी लगाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब सरकार खुद की एजेंसी बनाएगी। सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया है।

सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में अब सरकारी एजेंसी के जरिए ही संविदा कर्मचारी लगाए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। अभी प्राइवेट एजेंसियां उनके वेतन में कई तरह की कटौती करती हैं। एक जनवरी 2021 से पहले काम कर रहे ठेके के कर्मचारियों को नई कंपनी से सीधे विभागों में लिया जाएगा, इससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूरा पैसा मिलेगा।

वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा

सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को अब प्रमोशन मिलेगा। अब तक वर्क चार्ज कर्मचारियों जिस पद पर भर्ती होते थे उसी पद से रिटायर हो रहे थे। कैबिनेट ने नियमों में बदलाव को बदलवा की मंजूरी दी है जिसके बाद अब वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकेगा।

80 से ज्यादा संस्थाओं को जमीन आवंटन

कैबिनेट ने 80 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटन करने का फैसला किया है। इनमें जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर में जमीन अलॉट होगी।

सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर-बीकानेर में जमीन आवंटन

जोधपुर की तहसील बाप के भड़ला में 910.5412 हैक्टेयर जमीन मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को कीमतन आवंटित की जाएगी। यहां पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। साथ ही, बीकानेर में गांव कालासर और जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हैक्टेयर जमीन दी जाएगी।

राजस्थान वक्फ नियमों को मंजूरी

कैबिनेट ने केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 के तहत राजस्थान वक्फ नियम-2023 सम्बंधित प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है।

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