पंचायतीराज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक, आचार संहिता की पालना के निर्देश
पंचायतीराज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक, आचार संहिता की पालना के निर्देश
सीकर : पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की घोषणा के बाद सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि नामांकन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। नामांकन के दौरान रैली निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यालय के 100 मीटर दायरे में जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य के लिए दो और सरपंच पद के लिए एक वाहन की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन परिणाम के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ओर से विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता, प्रसार संख्या सहित निर्धारित विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक संपत्तियों के विरूपण संबंधी नियमों की पालना भी सुनिश्चित करनी होगी।
बैठक में चुनाव खर्च की सीमा जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख और सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित होने की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
देश
विदेश
प्रदेश
संपादकीय
वीडियो
आर्टिकल
व्यंजन
स्वास्थ्य
बॉलीवुड
G.K
खेल
बिजनेस
गैजेट्स
पर्यटन
राजनीति
मौसम
ऑटो-वर्ल्ड
करियर/शिक्षा
लाइफस्टाइल
धर्म/ज्योतिष
सरकारी योजना
फेक न्यूज एक्सपोज़
मनोरंजन
क्राइम
चुनाव
ट्रेंडिंग
Covid-19





Total views : 2430007


