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पंचायत आम चुनाव 2026 के मद्देनजर अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक


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पंचायत आम चुनाव 2026 के मद्देनजर अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक

पंचायत आम चुनाव 2026 के मद्देनजर अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक

सीकर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर 2026 को पंचायत आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में निर्वाचन संबंधी कार्य प्रारंभ हो गया है तथा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेशानुसार महिला कार्मिकों को विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा केवल विशेष परिस्थितियों में ही एक-दो दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। अन्य अधिकारियों एवं कार्मिकों को विशेष परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश का उपभोग किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण कलेक्ट्रेट सीकर की स्थापना शाखा द्वारा किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व तक स्वीकृत किए गए कार्मिकों के अवकाश के संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

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