दुष्कर्म के दोषी बाबा को 7 साल की कठोर सजा:श्रीमाधोपुर कोर्ट ने 17 हजार का अर्थदंड भी लगाया
दुष्कर्म के दोषी बाबा को 7 साल की कठोर सजा:श्रीमाधोपुर कोर्ट ने 17 हजार का अर्थदंड भी लगाया
श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बाबा नरसी दास को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने बाबा को 7 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, अलग-अलग धाराओं में कुल 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अपर लोक अभियोजक रामावतार सैनी द्वितीय ने बताया कि पीड़िता की मां ने 25 जून 2023 को थोई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, कांवट के एक आश्रम में तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के लिए पीड़िता और उसकी मां को बुलाया गया था। आरोप था कि आश्रम में आरोपी नरसी दास ने युवती के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की तरफ से 18 गवाह पेश किए गए और 17 दस्तावेज दिखाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं में दोषी पाया।
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