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नगर निकाय चुनाव: मतदान दिवस पर कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश


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नगर निकाय चुनाव: मतदान दिवस पर कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

नगर निकाय चुनाव: मतदान दिवस पर कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : नगर निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दिवस 9 सितंबर (प्रथम चरण) और 11 सितंबर (द्वितीय चरण) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत पात्र कामगारों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेश के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारोबार, व्यवसाय एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, को मतदान के लिए अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश के कारण कर्मचारी की मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी।

निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोजक के खिलाफ 500 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, ऐसे निर्वाचक जिनकी अनुपस्थिति से संबंधित संस्थान में गंभीर खतरा या महत्वपूर्ण नुकसान होने की आशंका हो, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के नियोजकों से अपील की है कि वे मतदान दिवस पर पात्र कामगारों को सवैतनिक अवकाश देकर उन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर दें। नियमों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी जा सकती है।

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