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सीकर में लग्जरी-स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई, 3 बसें सीज, 11 पर 2 लाख का जुर्माना


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सीकर में लग्जरी-स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई, 3 बसें सीज, 11 पर 2 लाख का जुर्माना

सीकर में लग्जरी-स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई, 3 बसें सीज, 11 पर 2 लाख का जुर्माना

सीकर : उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों की पालना में जिले में अवैध रूप से संचालित एवं अनाधिकृत बदलाव वाली लग्जरी-स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अखैपुरा टोल प्लाजा और पलसाना पर संयुक्त टीम ने सघन जांच करते हुए 3 बसों को सीज किया तथा 11 बसों पर करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत जानू, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) पूनम भरगड़, जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा सहित परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।

निरीक्षण के दौरान बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन हैमर, प्राथमिक उपचार पेटी तथा अनाधिकृत संरचनात्मक बदलावों की जांच की गई। कुल 15 बसों की जांच में 11 बसों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान किए गए, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 3 बसों को जब्त कर लिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना तथा अनाधिकृत रूप से संशोधित लग्जरी एवं स्लीपर बसों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। ऐसे संयुक्त प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

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