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RTI में सूचना नहीं देने का आरोप, कलेक्टर से प्रधानाचार्य व सीबीईओ के खिलाफ जांच की मांग


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RTI में सूचना नहीं देने का आरोप, कलेक्टर से प्रधानाचार्य व सीबीईओ के खिलाफ जांच की मांग

RTI में सूचना नहीं देने का आरोप, कलेक्टर से प्रधानाचार्य व सीबीईओ के खिलाफ जांच की मांग

सरदारशहर : सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए एक आवेदक ने जिला कलेक्टर चूरू को शिकायत भेजकर पीएमश्री श्री गिरधारीलाल शिवनारायण टांटिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारशहर के प्रधानाचार्य तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता के अनुसार 4 जून को विद्यालय में आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। बाद में विद्यालय की ओर से पत्र जारी कर बताया गया कि प्रधानाचार्य के पास लोक सूचना अधिकारी के अधिकार नहीं हैं। आवेदक का आरोप है कि ऐसी स्थिति में आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन संबंधित सक्षम लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 6 जुलाई को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर करने के बावजूद सूचना उपलब्ध कराने के बजाय अलग-अलग कार्यालयों में आवेदन करने के लिए कहा गया, जिससे अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आवेदक ने जिला कलेक्टर से दोनों अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने, सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन एवं कर्तव्य में लापरवाही के मामले में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने तथा मांगी गई सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है।

अधिकारी पक्ष: समाचार लिखे जाने तक संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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