बिना FSSAI लाइसेंस हलवाई नहीं बना सकेंगे खाना:शादी और मेले में कैटरर्स पर कार्रवाई, आयोजकों की भी बढ़ी जिम्मेदारी
बिना FSSAI लाइसेंस हलवाई नहीं बना सकेंगे खाना:शादी और मेले में कैटरर्स पर कार्रवाई, आयोजकों की भी बढ़ी जिम्मेदारी
झुंझुनूं : झुंझुनूं में अब शादी, मेले, धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में बिना FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) लाइसेंस या पंजीकरण के कोई भी हलवाई, वेंडर या कैटरर भोजन नहीं बना सकेगा। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही आयोजकों को भी आयोजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना देकर कैटरर का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
हर हलवाई और कैटरर के लिए लाइसेंस अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले की सीमा में खानपान का कार्य करने वाले सभी हलवाई, वेंडर और कैटरिंग व्यवसायियों के पास FSSAI का वैध लाइसेंस या पंजीकरण होना जरूरी होगा। बिना पंजीकरण के खाद्य सामग्री तैयार करना या परोसना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन माना जाएगा।
आयोजकों को पहले देनी होगी सूचना
नई व्यवस्था के तहत अब केवल हलवाई ही नहीं, बल्कि आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई है। किसी भी बड़े आयोजन, जैसे शादी, धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक भोज से पहले आयोजकों को खाद्य सुरक्षा विभाग को आयोजन की सूचना और संबंधित कैटरर का विवरण देना होगा।
कभी भी हो सकता है औचक निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी भी समय आयोजन स्थल पर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे। आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने जिस हलवाई या कैटरर को नियुक्त किया है, वह FSSAI के मानकों का पालन करता हो।
जिलेभर में चलेगा सत्यापन अभियान
स्वास्थ्य विभाग जल्द ही जिले में विशेष सत्यापन अभियान (वेरिफिकेशन ड्राइव) शुरू करेगा। इसके तहत जिले के सभी हलवाइयों और कैटरिंग सेंटरों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस या मानकों का पालन नहीं करने वाले व्यवसायियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
CMHO बोले- खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी कदम
सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि बड़े आयोजनों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मिलावट व लापरवाही पर प्रभावी रोक लगाना है।
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