राजस्थानी भाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश करोड़ों लोगों के लिए सोने में सुहाग-एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति
राजस्थानी भाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश करोड़ों लोगों के लिए सोने में सुहाग-एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : जिला मुख्यालय से एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राजस्थानी भाषा को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल शिक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए नीति बनाए और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करे। मुख्य बातें: सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शामिल करने पर काम करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा देना नई शिक्षा नीति (NEP 2020) की भावना के अनुरूप है। राजस्थान सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना और अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे सितंबर 2026 तक पेश करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि राजस्थानी भाषा को पढ़ाने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होना जरूरी शर्त नहीं है। REET और शिक्षक भर्ती में भी राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग पर सुनवाई के दौरान चर्चा हुई। यह फैसला राजस्थानी भाषा और संस्कृति के समर्थन में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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