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कंज्यूमर्स वॉइस अभियान को मिली नई धार


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

कंज्यूमर्स वॉइस अभियान को मिली नई धार

12 फरवरी से ‘न्याय टेबल’ पर हर उपभोक्ता प्रकरण की प्री-काउंसलिंग अनिवार्य

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झुंझुनूं द्वारा उपभोक्ताओं को त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाने के उद्देश्य से संचालित “कंज्यूमर्स वॉइस जागरूकता अभियान” के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं।

आयोग सदस्य प्रमेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील के निर्देशन में इस वर्ष दर्ज होने वाले नए मामलों की त्वरित सुनवाई के साथ-साथ पुराने उपभोक्ता मुकदमों के 500 प्रतिशत निस्तारण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लोक अदालत से पहले हर केस की होगी प्री-काउंसलिंग

सैनी ने बताया कि मार्च माह में प्रस्तावित प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले आयोग में लंबित प्रत्येक उपभोक्ता प्रकरण को प्री-काउंसलिंग प्रक्रिया से अनिवार्य रूप से गुजारा जाएगा। इसका उद्देश्य आपसी सहमति के माध्यम से अधिकाधिक विवादों का समाधान कर मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।

जिन मामलों में समझौते की संभावना नहीं होगी, उनमें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर प्रकरणों को अंतिम निर्णय की स्थिति तक पहुंचाया जाएगा।

12 फरवरी से ‘न्याय टेबल’ पर अनिवार्य प्री-काउंसलिंग

आयोग सदस्य ने बताया कि 12 फरवरी से प्रत्येक फाइल की ‘न्याय टेबल’ पर प्री-काउंसलिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए परिवादियों, संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को पूर्व सूचना दी जा रही है, ताकि सभी पक्ष समय पर उपस्थित होकर मामलों के शीघ्र समाधान में सहयोग कर सकें।

विश्व उपभोक्ता दिवस तक निस्तारण पर रहेगा विशेष फोकस

15 मार्च (विश्व उपभोक्ता दिवस) तक पुराने मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों पक्षों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाधान का अवसर दिया जाएगा, ताकि लंबित प्रकरणों का अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित हो सके। आयोग का लक्ष्य “त्वरित न्याय” के सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हुए झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग को मॉडल आयोग के रूप में स्थापित करना है।

ई-जागृति प्लेटफॉर्म का होगा व्यापक प्रचार

कंज्यूमर्स वॉइस अभियान के अंतर्गत ई-जागृति प्लेटफॉर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ता अधिकारों को लेकर स्लोगन, स्टिकर, रंगोली, जागरूकता कार्यशालाएं, मीडिया एवं अधिवक्ताओं के साथ संवाद जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक किया जा सके।

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