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पूर्व सरपंच हत्या मामला: 3 को आजीवन कारावास, 6 को 10 साल की सजा


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पूर्व सरपंच हत्या मामला: 3 को आजीवन कारावास, 6 को 10 साल की सजा

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई सहित दो आरोपी बरी

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

पलसाना : जुराठंडा गांव के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या के बहुचर्चित मामले में गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) ने फैसला सुनाया। अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और छह दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई सहित दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के उप निदेशक दिलावर सिंह ने बताया कि हरदेवराम, अरुण और हरविंदर को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वहीं मुकेश, भानुप्रताप, ओमप्रकाश मुंड, सुनील, कुलदीप और नरेंद्र को 10-10 साल के कारावास से दंडित किया गया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और यतेंद्र को बरी कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 76 गवाहों के बयान, 235 प्रदर्श और 44 आर्टिकल पेश किए गए। सभी साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद न्यायाधीश रेनूका हुड्डा ने फैसला सुनाया। फैसले के दौरान आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया और परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।

इस प्रकरण में एक आरोपी सुभाष बराल अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं एक अन्य आरोपी अंकित भादू की पूर्व में पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मुठभेड़ में मौत हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त 2017 को पलसाना कस्बे में दुकान पर बैठे पूर्व सरपंच सरदार राव पर चुनावी रंजिश के चलते दो शूटरों ने हमला किया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के पिता की रिपोर्ट पर रानोली थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

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